कोविड-19 महामारी में कैसे निकाले अपने कर्मचारी भविष्य निधि खाते से जमा राशि

कोविड-19 महामारी में कैसे निकाले अपने कर्मचारी भविष्य निधि खाते से जमा राशि  

कोविड-19 महामारी में आप अपने कर्मचारी भविष्य निधि खाते से जमा राशि निकल सकते है।  जिसके लिए आप को कही जाने के आवश्कता  नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको निचे दिए गए सेटप को फॉलो करना है।  

यह मोबाइल तथा कंप्यूटर दोनों पे किया जा सकता है।  यदि आप के पास स्मार्ट फ़ोन है तो आप स्मार्ट फ़ोन के सहयता से भी क्लेम फॉर्म भर।  अपना क्लेम प्राप्त कर सकतें है।  

(क)  कर्मचारी भविष्य  निधि सदस्य इंटरफ़ेस में लोग - इन करें ।   

(https://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface


लॉगिन करने के बाद आप के स्क्रीन पर इस प्रकार से दिखाई देखा।

(ख)ऑनलाइन सेवाओं  पर जाएं  Online  दावा  (फॉम -31,19,10 सी एवं 10 डी ) पर क्लिक करें । से सम्बंधित स्क्रीनशॉट नीचे दिया गया है 

(ग) अपना  बैंक नंबर  दर्ज  करें  और सत्यापित  करें। से सम्बंधित स्क्रीनशॉट नीचे दिया गया है

(घ) “Proceed for Online Claim” पर क्लिक करें
(ङ) पेज को ड्राप डाउन करें और  PF Advance को  चुने।  (Form 31)
(च) ड्राप  डाउन से Purpose केरूप  मैं  “Outbreak of pandemic (COVID-19)” को चुने। 
(छ) आपेक्षित राशि दर्ज करें  और चेक की स्कैन कॉपी को अपलोड करें और अपना पता दर्ज  करें 
(ज) “Get Aadhaar OTP” पर क्लिक करें 
(झ)आधार से लिंक मोबाइल ओटीपी (OTP) पर आयेगा।   ओटीपी (OTP) दर्ज करें और क्लेम को कम्पलीट करें।  


कर्मचारी भविष्य निधि सेवा से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल और उनके जबाव

कोविड- 19 महामारी से लड़ने के लिए कर्मचारी भविष्य  निधि सेवा कौन - कौन ले सकेंगा ?

कर्मचारी भविष्य  निधि प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 के अंतर्गत आने वाले किसी भी स्थापना (Establishment) अथवा फैक्टरी (Factory)में कार्य करने वाले कर्मचारी, कर्मचारी भविष्य  निधि योजना, 1952 का कोई भी सदस्य जिसके पास  यूनिवर्सल खता संख्या (UAN) हो | 


कोविड- 19 महामारी से लड़ने के लिए कर्मचारी भविष्य  निधि खाते से निकली गयी जमा राशि भविष्य  में वापस जमा होगी ?   

जी नहीं, कोविद-19  महामारी में निकाली गयी निधि खाते से निकली गयी राशि को आपको वापस नहीं जमा करना होगा।  यह नॉन - रिफंडेबल राशि होगी ।


कोविड -19 महामारी में हम कर्मचारी भविष्य निधि से कितनी राशि निकल सकते है ?

आप अपनी तीन माह के मूल वेतन और महंगाई भत्ते अथवा कर्मचारी भविष्य  निधि खाते में जमा राशि का 75 प्रतिशत  भाग तक नॉन रेफंडेबले राशि के रूप में  आप अपने कर्मचारी भविष्य  निधि  खाते से निकाल पाएंगे।  उद्धरण के लिए  मान लेते है की आज की तारिक में आपके कर्मचारी भविष्य  निधि खाते में जमा राशि 50,000 रुपए  हैं और साथ ही मासिक मूल वेतन एंव महगाई बत्ता  15,000 रूपये है तो आप 50,000 /- रूपये शेष का 75 प्रतिशत (37,500/- ) रूपये होगा साथ ही आप को मिलने तीन महीने की वेतन राशि 45,000 /- रूपये से काम होनी चाहिए।  जब आप के द्वारा निकले जाने वाले राशि दोनों राशि में से काम होनी चाहिए।  तभी आप यह राशि निकलने के लिए योग्य होंगे।  









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